मुंबई- अगर आप अपने बच्चों को दोपहिया वाहन पर बैठाकर घुमने जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। केंद्र सरकार लगातार सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में काम कर रही है। चार पहिया वाहन में सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई नियम बनाए हैं, वहीं दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनाए नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने मोटर साइकिल या मोपेड पर बच्चे को ले जाने के लिए सुरक्षा प्रावधानों का नया मसौदा तैयार किया है।
नए नियमों के अनुसार चार साल से कम उम्र के बच्चों को टू व्हीलर वाहन में बैठाने के लिए सेफ्टी बेल्ट का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा। यानि अब बच्चों को गाड़ी के आगे या पीछे कहीं भी बैठाएं उसे टाई (बांधना) करना होगा। वहीं 4 साल तक के बच्चे के साथ मोटरसाइकिल या मोपेड की गति एक 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर चालक के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जा सकती है।
नियमों के मुताबिक चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 09 महीने और 4 वर्ष उम्र के बच्चों को यदि गाड़ी में बैठाया जाता है तो उसके सिर पर हेलमेट होना चाहिए जो उसके सिर के साइज का हो, यानि उसके सिर पर फिट बैठता है । इस हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत होना चाहिए।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, जिसे दिनांक 09.08.2019 में संशोधित किया गया है। इसके सेक्शन में दूसरा प्रावधान है – “केंद्र सरकार नियमों द्वारा चार साल से कम उम्र के बच्चों की सवारी या मोटर साइकिल पर ले जाने की सुरक्षा के उपायों के लिए प्रदान कर सकती है” । लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरुरी है। मंत्रालय ने सिफारिश करते हुए जीएसआर 758 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर 2021 के माध्यम से मसौदा नियम बनाए हैं।