सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है. इस नियम के बाद अब भारत की सड़कों पर दूसरे देशों में रजिस्टर्ड गाड़ियां विदेशी नंबरों के साथ दिखेंगी.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है. सरकार के नियम के मुताबिक ऐसा करने के लिए बस कुछ कागजों की जरूरत होगी. इन कागजों के आधार पर कोई भी विदेशी नंबर प्लेट के साथ देश में वाहन को चला सकेगा.
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहन भारत यात्रा नियम, 2022 के तहत देश में आवागमन की अनुमति पाने वाले वाहन के पास एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए.
कौन से कागजों की पड़ेगी जरूरत?
इसमें कहा गया है कि वाहन चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट होना चाहिए. साथ ही, वाहन में बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिए.अधिसूचना के अनुसार, यदि ये दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो जारीकर्ता प्राधिकारण द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत अनुवाद मूल कागजात के साथ होना चाहिए. इसमें कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को स्थानीय यात्रियों और सामान को भारतीय क्षेत्र में लाने- ले जाने की अनुमति नहीं होगी
मार्च में जरी हुआ था नोटिफिकेशन
सरकार ने इस नियम को लेकर मार्च 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन में बताया गया था, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और इंश्योरेंस कॉपी के साथ ऐसा करना संभव होगा.