मुंबई- प्रदेश के स्कूलों को कक्षा पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) न होने पर भी दाखिला देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी आयु के अनुरुप कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा। राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि टीसी के अभाव में किसी विद्यार्थी का स्कूल में प्रवेश नहीं रोका जाएगा।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम में स्कूल न जा सकने वाले विद्यार्थियों को आयु के अनुसार कक्षाओं में प्रवेश देने का प्रावधान है। इसके अनुसार स्कूलों को विद्यार्थियों के आयु प्रमाण पत्र को सबूत मानकर उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा।
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सभी बोर्डों पर लागू होगा आदेश
विद्यार्थियों को प्रवेश न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार का शासनादेश राज्य के सभी सरकारी, मनपा, नगर पालिका, निजी अनुदानित और किसी भी प्रबंधन के स्व वित्त पोषित और देश- विदेश के सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए लागू रहेगा।