नई दिल्ली- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ फंड से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत है, जो अपने पीएफ अकाउंट से हेल्थ इमरजेंसी के दौरान पर्याप्त रुपये नहीं निकाल पा रहे थे। अब ईपीएफ मेंबर 68J क्लेम के तहत 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। पहले यह लिमिट मात्र 50 हजार रुपये की थी।इसके साथ ही उसने इसे लेकर अपने सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में भी बदलाव कर दिए हैं।
मेंबर अपनी अलग-अलग जरूरत के लिए फॉर्म 31 के जरिए पीएम फंड से निकासी कर सकते हैं। इनमें शादी, लोन रिपेमेंट, घर, जमीन या फ्लैट खरीदने, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसी अन्य जरूरतें शामिल हैं। इलाज के लिए निकासी की सीमा बढ़ाने को लेकर ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करते हुए जानकारी दी है।
पैरा 68J के तहत निकासी की नई लिमिट
- पीएफ मेंबर ईपीएफ को पैरा 68J के तहत कर्मचारी अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए पीएफ अकाउंट से एडवांस में निकासी कर सकता है।
- नियम में बदलाव के बाद मेंबर एक लाख रुपये या फिर छह महीने के बेसिक वेतन और डीए (या कर्मचारी के हिस्से की जमा राशि पर मिले ब्याज) में से जो कम हो उतने रुपये की निकासी कर सकता है।
- इसके लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 के साथ सर्टिफिकेट सी भी जमा करना होगा, जिसमें उसे और डॉक्टर को हस्ताक्षर करने होंगे।
क्या है पैरा 68J जिसके तहत बड़ी लिमिट
PF फंड से कर्मचारी इमरजेंसी जरूरत के दौरान रुपये की निकासी कर सकता है, जिसके लिए कुछ नियम सीमाए हैं। 68J में पीएफ अकाउंट से बीमारी के इलाज के लिए निकाले जाने वाली रकम और इसे लेकर आवश्यक शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है।
क्या है फॉर्म 31?
EPF अकाउंट से एडवांस में रुपये निकालने के लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 भरने की जरूरत होती है। फॉर्म 31 के तहत कर्मचारी नीचे बताए गए मदों से रुपये की निकासी कर सकते हैं।
- पैरा 68B – घर या फ्लैट खरीदने या फिर घर बनवाने के लिए
- पैरा 68BB – बैंक से लिए लोन को चुकाने के लिए
- पैरा 68H – विशेष जरूरतों के लिए
- पैरा 68 J – अपनी या परिवार के सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए
- पैरा 68K – अपनी शादी या फिर बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए
- दिव्यांग कर्मचारी पैरा 68N के तहत पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं।
- कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले पैरा 68NN के तहत आंशिक रूप से पैसा निकाल सकते हैं।