नयी दिल्ली- चुनाव आयोग अब अनुमानित मतदाता मतदान प्रतिशत रुझानों पर समय पर अपडेट देने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम शुरू कर रहा है. यह नई प्रक्रिया पहले की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े समय अंतराल को काफी कम करती है. यह पहल समय पर सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई मौकों पर बात की है.चुनावों के संचालन नियम, 1961 के नियम 49 एस के वैधानिक ढांचे के तहत, पीठासीन अधिकारियों को मतदान एजेंटों को दर्ज किए गए वोटों का विवरण देते हुए फॉर्म 17 सी पेश करना जरूरी है, जिन्हें उम्मीदवारों द्वारा नामित किया जाता है और मतदान के अंत में मतदान केंद्र पर मौजूद होते हैं. हालांकि यह कानूनी आवश्यकता अपरिवर्तित बनी हुई है.