डोलो दवाई बनाने वाली कंपनी ने डॉक्टरो को बाटे 1000 के गिफ्ट

कोरोना महामारी के दौरान चर्चा में रही पैरासिटामोल दवा ‘डोलो’ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि फार्मा कंपनी ने बुखार की दवा डोलो-650 मरीजों को देने के लिए देशभर में डॉक्टरों को 1 हजार करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट बांटे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी 7 दिन में जवाब मांगा है।

फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय पारिख ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने इस बात का दावा किया है। एडवोकेट पारीख ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है।

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने की। जस्टिस चंद्रचूड़ हाल ही में कोरोना संक्रमित हुए थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान एक वाकये का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया- ‘जो आप कह रहे हैं, वो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। ये वही दवाई है, जिसका कोविड के दौरान मैंने खुद इस्तेमाल किया। मुझे भी इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था। ये वाकई गम्भीर मसला है।’

डॉक्टरों की जवाबदेही तय करने की मांग

फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में रिश्वत के लिए डॉक्टरों पर तो केस चलता है, पर दवा कंपनियां बच जाती है। याचिका में डॉक्टरों को तोहफे देने वाली दवा कंपनियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई।

यूनिफॉर्म कोड भी बनाए जाने की मांग

याचिका में कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए यूनिफॉर्म कोड (UCPMP) बनाए जाने की जरूरत है। इसके ना होने के चलते मरीजों को ब्रांडेड कंपनियों की बहुत ज्यादा कीमत वाली दवाई खरीदनी पड़ती है क्योंकि अक्सर उनका इलाज करने वाले डॉक्टर महंगे गिफ्ट के लालच में मरीजों को वही दवाई पर्चे पर लिखते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से भी जवाब मांगा

कोर्ट ने याचिका में रखी गई मांगों पर केंद्र सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिनों के बाद की जाएगी। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) केएम नटराज ने कहा कि सरकार की ओर से हलफनामा लगभग तैयार है। इसे शीर्ष अदालत में दाखिल किया जाएगा।

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