दिल्ली में लगा कर्फ्यू, बिना इजाजत के नहीं निकल सकते बाहर.

जानें-दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट

आवश्यक और आपात सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को वैध आई कार्ड दिखाने पर नाइट और वीकेंड कर्फ्यू में छूट मिलेगी.

केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्ता संस्थाओं के अधिकारी भी आईकार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और  ट्रिब्यूनल के जज, जूडिशल ऑफिसर्स को छूट रहेगी.

स्टाफ मेंबर्स के साथ कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहे एडवोकेट को आई कार्ड, सर्विस आई कार्ड, फोटो एंट्री पास या कोर्ट एडमिन से जारी परमिशन लेटर दिखाने पर जाने दिया जाएगा.

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इन क्षेत्रों में मिलेगी छूट

इस दौरान दूसरे देशों के डिप्लोमेंट्स को भी कर्फ्यू में छूट प्रदान की जाएगी.

डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को आईकार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी.

इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को वैध आईकार्ड दिखाने पर छूट.

इसके अलावा कर्फ्यू में गर्भवती महिलाओं को भी छूट प्रदान की गई है.

गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अटेंडेंट के साथ जाने दिया जाएगा (डॉक्टर की पर्ची प्रीस्क्रिप्शन, मेडिकल पेपर जरूरी)

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोविड जांच या वैक्सीनेशन के लिए जाने पर छूट रहेगी. आप इसके लिए कोविन ऐप पर अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दिखा सकते हैं.

रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शादी और एग्जाम देने जाना हो तो क्या करें ?

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाने या आने पर टिकट दिखाना होगा.  एग्जाम में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स को  एडमिट कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी. शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी गई है. शादी का कार्ड दिखाना होगा।

घरेलू सहायक (मेड) क्या नहीं कर पाएंगे आवाजाही? 

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जरूरी सेवा यानी दिल्ली में घरों में काम करने वाले घरेलू सहायक (जैसे काम करने वाले चालक, माली या मेड, कुक) भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवाजाही नहीं कर पाएंगे.  सत्येंद्र जैन ने कहा कि दो दिन लोग अपना काम खुद कर सकते हैं. संक्रमण को रोकने के लिए इतना करना पड़ेगा. इस दौरान HOTEL भी बंद रहेगे. अधिकारियों ने बताया कि ई-कॉमर्स की होम डिलिवरी भी बंद रहेगी. सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े सामान जैसे दवाई या खाने-पीने के सामान की डिलीवरी कर सकेंगे.

जानें-किसे  ई-पास की जरूरत होगी ?

दिल्ली में ऐसे लोग जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, मगर उनके पास सरकार या किसी संस्था की ओर से कोई मान्य पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है उन्हें ई-पास जारी होगा. इसमें उत्पादन ईकाई से जुड़े, परिवहन, भंडारण और जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों पर काम करने वाले लोग शामिल होंगे. ई-पास के लिए उन्हें जहां वह काम करते हैं उनका पंजीकरण लाइसेंस, जीएसटी नंबर वाला फर्म के लेटर हैड पर लिखकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू में पास जारी किया जाएगा.

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