मुंबई- राज्य सरकार ने पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि को वर्ग दो से वर्ग एक (स्वामित्व) में परिवर्तित करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक की छूट दी है। हालांकि, इसके बाद सरकारी भूखंड को निर्धारित दर से छह से सात गुना अधिक दर पर स्वामित्व में परिवर्तित करना होगा। राजस्व एवं वन विभाग ने इस संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में सरकारी भूमि पर 22,000 सहकारी आवास समितियां हैं और मुंबई में तीन हजार हैं। इस संबंध में पहली अधिसूचना 7 मार्च, 2019 को जारी की गई थी। उस समय कार्यकाल तीन वर्ष का था। इसके बाद 16 मार्च 2024 को सरकारी भूखंडों पर केवल सहकारी आवास समितियों के लिए सितंबर 2024 तक की समय सीमा दी गई।
अब यह छूट पुनः 31 दिसंबर तक दे दी गई है। अब यह सभी प्रकार के भूखंडों पर लागू है।क्षेत्रीय विकास योजना में कृषि (गैर-विकास) उपयोग हेतु भूखण्ड जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, योजना प्राधिकरण की सीमा के अन्दर नहीं हैं, त्वरित गणना का 25 प्रतिशत तथा गैर-कृषि उपयोग वाले भूखण्डों के लिए 50 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क। (समय सीमा के बाद 75 प्रतिशत)नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, योजना प्राधिकरण की सीमा के भीतर कृषि उपयोग के अंतर्गत भूखंडः प्रारंभिक गणना का 25 प्रतिशत और गैर-कृषि उपयोग के अंतर्गत भूखंडों के लिए 50 प्रतिशत रूपांतरण शुल्क (समय सीमा के बाद 75 प्रतिशत)क्षेत्रीय विकास योजना में कृषि (गैर-विकास) उपयोग हेतु भूखण्ड जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, योजना प्राधिकरण की सीमा के अन्दर नहीं हैं, त्वरित गणना का 25 प्रतिशत तथा गैर-कृषि उपयोग वाले भूखण्डों के लिए 50 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क।