₹10 लाख तक कमाई हो सकती है टैक्स-फ्री

मुंबई- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करते हुए आयकर देने वालों को बड़ी राहत दे सकती हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार, 20 लाख रुपए तक कमाने वाले आयकरदाताओं को टैक्स में छूट दे सकती है।इसके लिए फिलहाल दो विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला– 10 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स-फ्री करना और दूसरा– 15 से 20 लाख रुपए की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना।

यह छूट नए टैक्स रिजीम वालों को ही देने की तैयारी है।75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, सैलरीड पर्सन को 7.75 लाख रुपए तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं, 15 लाख रुपए से ऊपर आय वाले 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि ये विकल्प लागू होते हैं तो केंद्र सरकार को लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक राजस्व का नुकसान हो सकता है।

20 लाख तक आय वालों के लिए हो 25% स्लैब

ऐसे समय में जब, जीडीपी ग्रोथ धीमी है, आयकर छूट में राहत शहरी खपत बढ़ाएगी। इससे पहले 2023 के बजट में आयकर में राहत दी गई थी। तब नए टैक्स रिजीम वालों के लिए धारा 87ए में कर छूट बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक की गई थी। हालांकि नए टैक्स रिजीम में ज्यादातर छूट का फायदा नहीं मिलता।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के पूर्व सदस्य अखिलेश रंजन का कहना है कि सरकार को 15 लाख से 20 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 25% का टैक्स स्लैब लाना चाहिए। इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे खपत बढ़ेगी। ये वही लोग हैं जो फ्रिज, टीवी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन कॉम्प्लेक्स चॉइसेस के प्रो. अनिल सूद भी कहते हैं– 15 लाख रुपए से थोड़ी अधिक आय पर 30% का टैक्स रेट सही नहीं है।

पुरानी और नई टैक्स रिजीम में अंतर

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं, अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

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