
इन पर भी लगा जुर्माना
- इसके अलावा, RBI ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (KYC) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 4.90 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
- RBI ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
केंद्रीय बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से जरूरी गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 10 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है।
सही है सारे आरोप
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- नोटिस पर कंपनी के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच पर विचार करने के बाद, RBI ने पाया कि कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित आरोप कायम थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था, RBI ने एक बयान में कहा।
- कंपनी ने इन ऋणों के वितरण से पहले की तारीखों से ऋणों पर ब्याज लगाया, जो ग्राहकों को बताए गए ऋण की शर्तों के विपरीत था।



