मुंबई- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ में आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पहले आयु सीमा 21 से 60 वर्ष थी। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि जिन महिलाओं के परिवार के पास सरकारी भूखंड है, उनके लिए शर्त हटा दी गई है.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं के सतत व सर्वांगिन उत्थान के लिए राज्य स्तर पर लड़की बहिन योजना को लांच किया है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए राज्य के बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य विवाहित, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को मासिक सहायता देना है। इसमें हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में ₹1500 रुपए की राशि जमा की जायेगी। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है।
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना’ से जुड़ी जानकारी
आयु: 21 से 60 वर्ष
लाभ: 1500 रुपये प्रति माह
सरकार की ओर से द्वारा सालाना फंड: 46000 करोड़ रुपये
कार्यान्वयन: जुलाई 2024 से
कौन होगा पात्र?
महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाएं
वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा?
वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक
घर में कोई टैक्स दे रहा है
परिवार में किसी को सरकारी नौकरी या पेंशन मिल रही है
परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है
परिवार के पास 4 पहिया वाहन है (ट्रैक्टर छोड़कर)
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?
आधार कार्ड
राशन कार्ड
आय प्रमाण
निवास प्रमाण
बैंक पासबुक
फोटो
इस तरफ करें आवेदन
योजना के लिए आवेदन पोर्टल, मोबाइल ऐप या सेतु सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं. जो लोग आवेदन नहीं कर सकते उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र पर सहायता मिलेगी.