अकोला- कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच एक नए वायरस ओमाइक्रोन की एंट्री हो गई है जिसके चलते संक्रमण का धोखा ना बड़े इसलिए प्रतिबंधात्मक उपायोजना के रूप में अकोला जिलाधिकारी तथा जिला दंडाधिकारी नीमा अरोरा द्वारा फौजदारी संहिता 1973 की कलम 144 अनुसार जिले में जमावबंदी के आदेश लागू किए गए हैं। इस आदेश अनुसार जिले में रविवार 5 दिसंबर की मध्य रात 12:00 बजे से शहरी एवं ग्रामीण परिसरों में जमावबंदी के आदेश लागू किए गए हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की रैली, धरना आंदोलन, मोर्चा आदि आयोजन नहीं करते आएंगे इस कालावधि में कोविड टीकाकरण का कार्य नियमित शुरू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ऐसा भी स्पष्ट किया गया है। जो निचे दिए गये है