चेक बाउंस केस में अकोला कोर्ट का महत्वपूर्ण निकाल

अकोला – कुशल प्रकाशचंद्र लोढ़ा इनकी अकोला में ईंट की फैक्ट्री है, उनसे ग्राहक आरोपी शफीकुल्लाह खान रफीकउल्लाह खान, रा. आरिफ नगर, वाशिम रोड जिला अकोला ने उधार की ईंटें खरीदीं थी। जिसके बदले 4,75,000/- चेक संख्या 714680 दिनांक 26/06/2018 को केनरा बैंक द्वारा दिया गया और चेक खाते में लगाने पर प्रयाप्त बेलेंस न होने पर बाउंस होगा जिसके बाद आरोपी को नोटिस भेजी गई . नोटिस का जवाब न देने पर एन आइ एक्ट भारतिय सविधा धारा 138 के तहत केस दर्ज किया गया

इस मामले में कोट ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद शफीकुल्लाह खान रफीकुल्लाह खान को दोषी पाया और उसे 3 महीने के कठोर कारावास और 4,85,000/- रुपये देने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 1 माह अतरिक्त कारावास का आदेश। 07/03/2022 को तृतीय सह-मजिस्ट्रेट एवं सह-सिविल जज अकोला ने दिया तक्रार करता कीऔर से उपरोक्त मामले में, एड. एसवी तलरेजा और एड. एस.एस. राजदरकर ने काम देखा.. वही गणेश अवधूतराव सुरुजसे की विशेष भूमिका रही

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