अकोला – कृषि निविष्ठा व्यावसायियों के बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल अनुसार नया कानून अमल में लाया जा रहा है. इस कानून के विरोध में जिले के सभी कृषि प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय अकोला जिला कृषि व्यवसायी संघ द्वारा लिया गया है. इसलिए आगामी 2 से 4 नवंबर के बीच तीन दिनों तक कृषि निविष्ठा केंद्र बंद रहेंगे. इस संबंध में शुक्रवार, 27 अक्तूबर को जिलाधिकारी को पत्र दिया गया है.
अकोला जिला कृषि व्यवसायी संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार महाराष्ट सरकार ने कृषि निविष्ठा व्यवसायियों के बारे में बिल नंबर 40 से 44 अनुसार नया कानून अमल में लाया है. प्रस्तावित कानून के अनुसार कृषि निविष्ठा व्यावसायियों पर लागू किया गया कानून अन्यायपूर्ण है, यह आरोप व्यवसायियों ने किया है, यह कानून लागू करने पर कृषि निविष्ठा व्यवसायियों को व्यवसाय करना असंभव हो जाएगा, यह संभावना उन्होंने जताई है. इसलिए उक्त कानून के खिलाफ महाराष्ट्र फर्टीलाइजर्स पेस्टीसाइड सीडस् डीलर्स एसोसिएशन की और से 2 से 4 नवंबर के बीच तीन दिनों तक बंद छेड़ा गया है.
इस बंद को जिला कृषि व्यवसायी संघ समर्थन देगा, ऐसा संघ की कार्यकारिणी में तय किया गया है. इसलिए आगामी 2 से 4 नवंबर के बीच तीन दिनों तक जिले के कृषि सेवा केंद्र बंद रहेंगे. इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र दिया गया है. रबी के मौसम में कृषि निविष्ठ केंद्र बंद रहने के कारण किसानों को असुविधा होगी.