इनकम टैक्स भरनेवालो के लिए जरुरी सुचना नहीं किया आधार से पैन लिंक तो हो बेकार हो जायेगा पैन

Aadhaar-PAN Link: आयकर विभाग ने सोमवार (9 जनवरी, 2023) को उन लोगों के लिए जरूरी सूचना जारी की है, जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। आयकर अधिनियम (Income Tax) 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें

आप नीचे दिए गए तरीके का पालन करके अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं:

  •  फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  •  अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
  •  यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिह्न लगाना होगा।
  •  अब वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
  •  “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें।
  • आपको एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा।

यह ध्यान रखें कि आधार और पैन तभी लिंक हो पाएंगे, जब आपके सभी दस्तावेजों की सभी जानकारी एक दूसरे से मेल खाती होगी। अगर आपके नाम में जरा भी गलती है तो आपका पैन आधार के साथ नहीं लिंक हो पाएगा। आप UIDAI की वेबसाइट या NSDL पैन के पोर्टल के माध्यम से इसमें बदलाव कर सकते हैं। यदि गलतियां हैं तो आप इस तरीके को अपनाकर ठीक कर सकते हैं।

उपयोगकर्ता NSDL वेबसाइट का उपयोग करके अपनी पैन जानकारी को सही कर सकते है।
NSDL लिंक उस वेब पेज पर पहुंच जाता है जहां आप अपने नाम के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अपनी पैन की जानकारी बदलने के लिए साइन किए हुए डिजिटल दस्तावेज जमा करें।
एक बार जब आपके पैन में आपकी जानकारी सही हो जाती है और मेल पर NSDL द्वारा वेरिफाई कर दिया जाता है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।

 यहां पर यह बताया गया है कि आप इसे UIDAI के जरिए कैसे जोड़ सकते:

  • https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update पर क्लिक करके UIDAI के वेब पेज पर जाएं और अपना आधार व सिक्योरिटी कोड दर्ज करें
  • आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
  • यदि आपको अपने नाम की वर्तनी को बदलना है, तो केवल OTP की ज़रूरत पड़ेगी।
  • यदि आपको लिंग और जन्म तिथि जैसे अन्य जानकारी को भी बदलना है, तो आपको नवीनीकरण के लिए सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे
  • मंजूरी मिलते ही ग्राहक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ सकता है।
  • यह दोनों डॉक्यूमेंट (पैन कार्ड और आधार कार्ड) की सरकारी कामों में जरूरत होती है। जिनकी वजह से कई सारे सरकारी फायदे भी मिलते हैं तो वहीं बैंकिंग या किसी भी तरह के वित्तीय कार्य के लिए पैन कार्ड (PAN Card) जरूरी दस्तावेज है।

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