मलकापुर- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार (24 नवंबर) को महाराष्ट्र में मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दीं. इस सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति में गिरावट पर विचार करने के बाद यह कदम उठाया गया. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक RBI की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी लोन को रिन्यू नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, कोई लायबिलिटी नहीं लेगा और कोई भुगतान नहीं करेगा.
मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों पर आरबीआई द्वारा लिए गए बड़े फैसलों में से एक यह है कि वे 10,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे. यह निर्णय बचत और चालू खाता दोनों ग्राहकों के लिए लिया गया है. आरबीआई ने कहा, विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के 10,000 रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. ये नए घोषित प्रतिबंध बुधवार (24 नवंबर) को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगे.