ड्राइविंग लाइसेंस, RC एक्सपायर हो गया तो टेंशन नहीं !

नई दिल्ली: Driving License Latest Update: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप इस महीने के आखिर तक इसको रीन्यू करवा सकते हैं. सरकार ने आदेश जारी किया था कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे. पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी. सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, RC

सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये डॉक्यूमेंट्स जो 1 फरवरी, 2020 को एक्सपायर हो गए थे और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रीन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा. मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों के इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है. उनसे कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि ट्रांसपोर्टर्स और दूसरी संस्थाएं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही हैं उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना या परेशानी का सामना न करना पड़े.

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