महाराष्ट्र सरकार 23 नवंबर को चुकाएगी 6.82% राज्य विकास ऋण 2026 का पैसा

मुंबई- महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने खुले बाजार से जुटाए गए 6.82% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण 2026 के मोचन (Redemption) और बकाये के भुगतान की आधिकारिक घोषणा कर दी है। राज्य सरकार इस ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान 23 नवंबर 2026 को करेगी। इसके साथ ही 22 नवंबर 2026 तक का देय ब्याज भी निवेशकों को चुका दिया जाएगा।

छुट्टी होने पर क्या होगा?

यदि महाराष्ट्र सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत इस तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है, तो ऋण का भुगतान राज्य के संबंधित कार्यालय द्वारा उससे ठीक पहले वाले वर्किंग डे पर किया जाएगा। 23 नवंबर 2026 से इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और न ही कोई ब्याज देय होगा।

भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया

गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस, 2007 के उप-नियम 24(2) और 24(3) के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों के रिडेम्पशन से प्राप्त राशि, पंजीकृत धारक के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर दी जाएगी। इसके लिए मूल ग्राहक या बाद के धारक को अपने बैंक खाते का विवरण संबंधित बैंक, ट्रेजरी, सब-ट्रेजरी, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसकी सहायक कंपनियों की उस शाखा में जमा करना होगा, जहां सिक्यूरिटी पंजीकृत हैं या जहां ब्याज का भुगतान जमा किया जाना है।

भौतिक बॉन्ड धारकों के लिए निर्देश

यदि बैंक खाते का विवरण या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो 6.82% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2026 के धारकों को भुगतान की तारीख पर प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी करने के लिए, कम से कम 20 दिन पहले अपनी प्रतिभूतियां ‘पब्लिक डेट ऑफिस’ में जमा करनी होगी।

सिक्यूरिटीज को मोचन (रिडेम्पशन) के लिए जमा करते समय, उनके पीछे की तरफ एक एंडोर्समेंट करना होगा, जिसमें प्रमाणपत्र पर उल्लिखित मूल राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई हो। विशेष रूप से ध्यान दें कि यदि प्रतिभूतियां प्रमाणपत्रों के रूप में हैं, तो उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसके सहयोगी बैंकों की उस शाखा में जमा किया जाना चाहिए जो ट्रेजरी कार्यों को संभालती है। इन्हें सीधे किसी ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी कार्यालय में जमा नहीं किया जाना चाहिए।

अन्य स्थान पर भुगतान प्राप्त करने का नियम

जो बॉन्ड-धारक भुगतान उस जगह के अलावा किसी अन्य स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं जो मूल रूप से फंड के वितरण के लिए तय की गई थी, उन्हें अपने बॉन्ड (सभी जरूरी औपचारिकताओं के साथ) रजिस्टर्ड और बीमित डाक के जरिए संबंधित ‘पब्लिक डेट ऑफिस’ को भेजने चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि पब्लिक डेट ऑफिस डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान के किसी अन्य साधन के जरिए भुगतान की सुविधा देगा। यह डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसके सहयोगी बैंकों की किसी भी ऐसी शाखा में भुनाया जा सकेगा, जो महाराष्ट्र राज्य के भीतर सरकारी ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी के रूप में काम करती है।

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