Tuesday, August 11, 2026

फडणवीस सरकार के 8 बड़े फैसले, कैबिनेट में भूमि अधिग्रहण से लेकर शिक्षा और ऊर्जा तक अहम निर्णय

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट, जमीन हस्तांतरण शुल्क में 25% राहत; कृषि विभाग में नए पदों को मंजूरी

मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने महसूल, कृषि, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सहकारिता तथा विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी है।इन फैसलों में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलने में देरी होने पर ब्याज दरों में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्टांप ड्यूटी में राहत, जमीन हस्तांतरण शुल्क में छूट, कृषि विभाग में नए पदों का सृजन और हदगांव में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

1. भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर ब्याज दर में सुधार

भूमि अधिग्रहण का मुआवजा यदि विलंब से दिया जाता है तो उस पर मिलने वाले ब्याज की दरों में सुधार किया जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 72 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

2. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट

राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष रियायत दी गई है। ऐसी परियोजनाओं के लिए गठित कंपनियों के समूह अथवा स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) कंपनियों के बीच होने वाले आंतरिक भूमि हस्तांतरण के व्यवहारों पर स्टांप ड्यूटी माफ करने का निर्णय लिया गया है।

3. जमीन हस्तांतरण शुल्क में 25% की छूट

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खरीदी गई जमीन के हस्तांतरण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार के इस निर्णय से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

4. कृषि विभाग में चार नए पदों को मंजूरी

कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के संशोधित ढांचे के अनुसार नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें कृषि संचालक (कृषि अभियांत्रिकी, संपत्ति प्रबंधन एवं एग्रीस्टैक), कृषि सह संचालक (सांख्यिकी), कृषि सह संचालक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) के प्रतिनियुक्ति पद तथा अपर संचालक, एग्रीस्टैक (महसूल) जैसे पद शामिल हैं।

5. किल्लारी के चीनी कारखाने को कर्ज की मंजूरी

लातूर जिले के औसा तहसील के किल्लारी स्थित श्री नीलकंठेश्वर किसान सहकारी चीनी कारखाने को राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) से पूंजीगत खर्च और कार्यशील पूंजी के लिए कर्ज लेने की अनुमति दी गई है।कारखाने के लिए 18 करोड़ 9 हजार रुपये के कर्ज का प्रस्ताव NCDC को भेजा जाएगा।

6. निजी कौशल विश्वविद्यालय के नियमों में बदलाव

स्वयं अर्थसहायता के आधार पर निजी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए संबंधित मार्गदर्शक दिशानिर्देशों में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

7. कॉलेजों में समाजकार्य की स्वतंत्र शाखा

वरिष्ठ महाविद्यालयों में समाजकार्य को स्वतंत्र विद्याशाखा के रूप में शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ नए पाठ्यक्रम और अतिरिक्त कक्षाएं भी शुरू की जा सकेंगी। समाजकार्य महाविद्यालयों में स्थायी गैर-अनुदानित आधार पर नए पाठ्यक्रम और अतिरिक्त कक्षाएं शुरू करने की भी अनुमति होगी।

8. हदगांव में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय

नांदेड जिले के हदगांव में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय और सरकारी वकील कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवश्यक न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के सृजन के साथ ही खर्च के लिए आवश्यक प्रावधान को भी मंजूरी दी गई है।कैबिनेट के इन फैसलों से भूमि अधिग्रहण, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि प्रशासन, सहकारिता, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

× How can I help you?