1 दिसंबर से लागू हुए ये 6 बड़े बदलाव, जेब पर पड़ेगा असर

आज से देशभर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें घरेलू सिलेंडर की कीमत से लेकर आधार कार्ड तक कई चीजें शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर होने वाला है। इसलिए इनके बारे में आपका जानना जरूरी है।

1. PAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। ये नियम उन लोगों पर लागू है, जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से PAN जारी हुआ था।अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करवाते हैं, तो आपका PAN डी-एक्टिव हो जाएगा। इसका असर ITR फाइलिंग, बैंक KYC, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी पर पड़ेगा।

क्या करें? 

आज ही इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंकिंग पूरी करें। प्रक्रिया आसान है – PAN नंबर, आधार नंबर और OTP से हो जाती है। जुर्माना भी जमा करना होगा।

2. RBI की मीटिंग 3 से 5 दिसंबर, 0.25% घट सकती है ब्याज दर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग 3 से 5 दिसंबर तक चलेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में RBI ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लोन सस्ते होंगे और आपकी EMI भी घट सकती है।इससे पहले RBI ने अपनी पिछली MPC मीटिंग (29 सितंबर से 1 अक्टूबर) में लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था और इसे 5.5% पर जस का तस रखा था। वहीं अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था।

इस साल 3 बार घटा रेपो रेट, 1% की कटौती हुई

RBI ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। जून में तीसरी बार दरों में 0.50% कटौती हुई। यानी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तीन बार में ब्याज दरें 1% घटाई। RBI की MPC मीटिंग हर दो महीने में होती है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। पहली बैठक 7-9 अप्रैल को हुई थी।

3. लेट फीस के साथ ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर

असेसमेंट ईयर 2025-26 (फाइनेंशियल ईयर 2024-25) का तय तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है।

  • 5 लाख तक की इनकम वालों के लिए ₹1,000 और बाकियों के लिए ₹5,000 लेट फीस।
  • लोन, वीजा, टेंडर भरने में दिक्कत होगी, बैंक और एम्बेसी बिलेटेड ITR को गंभीरता से नहीं लेते।
  • अगर 31 दिसंबर तक नहीं भरा तो लॉस कैरी फॉर्वर्ड करने का हक भी चला जाएगा।

क्या करें?

 इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें। फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन, फॉरेन इनकम सब इकट्ठा कर लें। TR-1 से ITR-4 तक जो भी लागू हो, बिलेटेड ऑप्शन चुनकर 31 दिसंबर की रात 12 बजे से पहले सबमिट कर दें। अपने अकाउंटेंट को अभी बोल दें, क्योंकि आखिरी हफ्ते में सर्वर हैंग हो सकता है।

4. टैक्स ऑडिट ITR फाइलिंग की डेडलाइन 10 दिसंबर

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है।ये असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है। छोटे बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए ये जरूरी है।

क्या करें? 

अपने अकाउंटेंट से संपर्क करें और सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 3CD के साथ ITR-3 या ITR-5 फाइल करें। अगर 10 दिसंबर के बाद फाइल किया, तो सेक्शन 234A के तहत ब्याज लगेगा। ये बदलाव टैक्सपेयर्स को राहत देता है, लेकिन समय का पालन जरूरी है।

5. SBI की mCASH सर्विस बंद, अब ये सुविधा नहीं मिलेगी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की पॉपुलर mCASH सर्विस आज से बंद हो गई है। ये सुविधा OnlineSBI और YONO Lite एप के जरिए पैसे भेजने और क्लेम करने के लिए थी।

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