सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने का दिया आदेश
Local Bodies Election Supreme Court: राज्य की महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला परिषद और नगर पंचायत जैसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को समयसीमा बढ़ाकर दी है। इसके अनुसार, अब राज्य सरकार को 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (Local Bodies Election) की चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने के भीतर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन यह समयसीमा अब समाप्त होने के बावजूद एक भी स्थानीय स्वशासन संस्था का चुनाव नहीं हो सका। इस संदर्भ में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उस समय अदालत ने राज्य सरकार से चुनाव प्रक्रिया में हुई देरी पर सवाल पूछा। जब राज्य सरकार ने अपनी बात रखी, तब सुप्रीम कोर्ट ने अब 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव पूरे करने की नई समयसीमा तय कर दी।
अब 31 जनवरी तक राज्य निर्वाचन आयोग को सभी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला परिषद और नगर पंचायत के चुनाव लेकर उनका परिणाम भी घोषित करना होगा। इस फैसले से मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर समेत रुके हुए महानगरपालिका और नगरपालिका चुनावों का रास्ता साफ हो गया है।
इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगले चार महीनों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव कराए जाएं। यह अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार ने फिर से समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि हमने जो चार महीने का समय दिया था, उसमें चुनाव क्यों नहीं कराए गए? साथ ही अदालत ने पूछा कि अब सितंबर से दिसंबर तक का समय आपको किसलिए चाहिए?
इस पर राज्य सरकार ने अपनी ओर से जवाब देते हुए कर्मचारियों की कमी और त्योहारों का कारण बताया। साथ ही कहा गया कि ईवीएम मशीनें नवंबर में उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, अभी वार्ड गठन की प्रक्रिया चल रही है, जो लंबी है और पूरी होने में समय लगेगा। इस कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब करते हुए अब 31 जनवरी 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम समयसीमा तय कर दी है और निर्देश दिए हैं कि तय समय में चुनाव कराकर कार्य संपन्न करें।