राज्य मंत्रिमंडल की बैठक लिए गए 8 अहम फैसले

मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 8 अहम फैसले लिए गए । इसमें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से उम्मेद मॉल स्थापित करने का फैसला लिया गया है। राज्य के 10 जिलों में प्राथमिक तौर पर उम्मेद मॉल स्थापित किए जाएँगे। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन के तहत 10 जिलों में ‘उम्मेद मॉल’ (जिला बिक्री केंद्र) स्थापित किए जाएँगे और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराने का काम इस उम्मेद मॉल के माध्यम से किया जाएगा। 

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें ग्रामीण विकास विभाग के 2, सहकारी विपणन विभाग का 1, विधि एवं न्याय विभाग के 2, राजस्व विभाग का 1 और जल संसाधन विभाग के 2 निर्णय शामिल हैं। इनमें उमेद मॉल की स्थापना कर 10 जिलों में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों की 20 मिनट तक क्लास ली। विवादित बयान और हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, अगर ऐसी चीजें होती रहीं तो सरकार की काफी बदनामी होगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को चेतावनी दी कि यह आखिरी मौका है, जो भी कार्रवाई करनी है कर लें, लेकिन अब कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मालूम हो कि इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काफी नाराजगी जताई थी। 

कैबिनेट बैठक में 8 अहम फैसले

1. राज्य में ‘मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान’ का क्रियान्वयन किया जाएगा। 
इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। कुल 1,902 पुरस्कार दिए जाएँगे। (ग्रामीण विकास विभाग)

2. ‘उम्मेद’ – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन के अंतर्गत 10 जिलों में ‘उम्मेद मॉल’ (जिला विक्रय केंद्र) स्थापित करेगा। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को उचित बाजार मिलेगा। (ग्रामीण विकास विभाग)

3. ‘ई-नाम’ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बाज़ार मंच की स्थापना की जाएगी। इसके लिए, कृषि उपज विपणन समितियों को विनियमित करने हेतु महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है। (सहकारिता एवं विपणन विभाग)

4. महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए गोंदिया , रत्नागिरी और वाशिम में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे । (विधि एवं न्याय विभाग)

5. पिंपरी-चिंचवाड़ (जिला पुणे ) में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा वरिष्ठ स्तर के सिविल न्यायालय नामक दो न्यायालयों की स्थापना। इन न्यायालयों के लिए पदों की स्वीकृति। (विधि एवं न्याय विभाग)

6. वर्धा जिले में बोर मोटा परियोजना (ता. सेलु) के विशेष संशोधन के अंतर्गत बांध एवं वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार के लिए 231 करोड़ 69 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी। (जल संसाधन विभाग) 

7. वर्धा जिले में धाम मध्यम परियोजना (तालाब आर्वी) के विशेष संशोधन के अंतर्गत बांध एवं वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार के लिए 197 करोड़ 27 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी। (जल संसाधन विभाग)

8. महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल, मुंबई को ठाणे जिले के कलवा में एडवोकेट अकादमी की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी। (राजस्व विभाग)

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