नगर निगम ने इस संबंध में ठेकेदार को बार-बार नोटिस जारी किया। लेकिन काम में कोई अंतर नहीं आया। इसके विपरीत, राजस्व संग्रह का ग्राफ गिरता रहा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त डॉ. सुनील लहाने ने 31 दिसंबर 2024 को अनुबंध रद्द कर दिया। 1 जनवरी 2025 से संपत्ति कर वसूली का जिम्मा नगर निगम के कर्मचारियों को सौंपा गया। इसके बाद आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. सुनील लहाने ने शास्ति अभय योजना की शुरुआत की। 20 जनवरी 2025 से शुरू हुई शास्ती अभय योजना के तहत अतिदेय संपत्ति धारकों को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी गई।
1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच किए जाने पर 90 प्रतिशत ब्याज माफ किया गया। यदि बकाया टैक्स का भुगतान 1 मार्च से 15 मार्च के बीच किया जाता है तो 80 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। तथा बकाया कर का भुगतान 16 मार्च से 31 मार्च के बीच किया जाता है तो 75 प्रतिशत ब्याज माफ कर लाभ दिया जाएगा।