नई दिली – वनीला फ्लेवर में तैयार सॉफ्टी आइसक्रीम पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के राजस्थान बेंच ने फैसला दिया है. बेंच ने अपने फैसले में कहा कि, वनीला फ्लेवर में तैयार सॉफ्टी आइसक्रीम कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं है इसलिए उसपर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. पीटीआई के मुताबिक वीआरबी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि.ने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के राजस्थान बेंच के पास पाउडर के रूप में वनीला मिश्रण पर जीएसटी को लेकर संपर्क किया था जिसमें 61.2 फीसदी चीनी, 34 फीसदी दूध के ठोस पदार्थ (स्किम्ड मिल्क पाउडर) और स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ और नमक सहित 4.8 फीसदी दूसरी चीजें शामिल है.
अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने पाया कि मुलायम और मलाईदार उत्पाद बनाने में प्रत्येक कच्चे माल की एक विशिष्ट भूमिका होती है. इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि न केवल उत्पाद की सामग्री, बल्कि सॉफ्ट सर्व यानी आइसक्रीम बनाने की मशीन में की गई प्रोसेसिंग भी सॉफ्ट सर्व को चिकनी और मलाईदार बनावट देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
सॉफ्टी आइसक्रीम पर 18 फीसदी जीएसटी
जीएसटी कानून के मुताबिक फूड प्रोसेसिंग में जो चीजें लोगों के खपत के लिए बनाये जाते हैं उसपर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. इसके अलावा दूध पाउडर, चीनी और किसी भी अन्य अतिरिक्त सामग्री, जेली, आइसक्रीम और इसी तरह की तैयारी पर भी 18 फीसदी जीएसटी का प्रावधान है. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा, जिस उत्पाद पर सवाल उठाये गये हैं, उसे डेयरी उत्पाद नहीं कहा जा सकता है. ऐसे में वनीला मिक्स फ्लेवर में सूखी सॉफ्टी आइसक्रीम पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा.
एएमआरजी एंड एसोसिएट के सीनियर पार्टनर रजत मोहन के मुताबिक, फैसले में कहा गया है कि इस प्रोडक्ट का मुख्य कच्चा माल चीनी है, न कि दूध का ठोस पदार्थ. इससे यह डेयरी आधारित उत्पाद के बजाय प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट बन जाता है. उन्होंने कहा, ये निर्णय जीएसटी क्लासिफिकेशन करने में प्रमुख चीजों और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है.