जिले में 35 हजार मतदाता कर सकेंगे ‘होम वोटिंग’

अकोला : विधानसभा आम चुनाव में जिले के 85 वर्ष से अधिक उम्र के 34 हजार 615 बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र (होम वोटिंग) से मतदान की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन चुनाव अधिसूचना के प्रकाशन के अगले पांच दिनों के भीतर संबंधित चुनाव निर्णय प्राधिकारी को जमा करना होगा.

विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव अधिसूचना मंगलवार, 22 अक्तूबर को जारी होगी और उसी दिन से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. जिले में 1 हजार 741 मतदान केंद्रों पर 20 नवंबर को मतदान होगा. इसके अनुसार जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में 16 लाख 32 हजार 144 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 85 वर्ष से अधिक उम्र के 18 हजार 905 वरिष्ठ नागरिक और 15 हजार 710 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं.

निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं सहित 85 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे मतदाता जो मतदान केन्द्र पर नहीं जा सकते, उन्हें डाक मतपत्र (होम वोटिंग) के अकोट बालापुर अकोला पश्चिम अकोला पूर्व माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है. इसके मुताबिक विधानसभा चुनाव में जिले के 34 हजार 615 दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को ‘होम वोटिंग’ की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निर्वाचन अधिसूचना की घोषणा की तिथि से अगले पांच दिनों के भीतर संबंधित निर्वाचन निर्णय अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

नमूना 12डी’ जमा करना है अनिवार्य 

‘होम वेटिंग’ सुविधा के माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए निर्धारित ‘नमूना 12 डी’ में आवेदन पत्र निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में समयावधि में जमा करना अनिवार्य है.

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