प्लेटफॉर्म टिकट से भी कर सकते हैं सफर, भारतीय रेलवे के नियम

दोस्तों या रिश्तेदारों को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए हम स्टेशन जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भी हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेनी होती है। अगर इसके बिना जाते हैं और टिकट चेकर हमें पकड़ लेता है तो हम पर जुर्माना के साथ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

कई बार सामान सेट करने या फिर किसी दूसरी वजह से हम ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और हॉल्ट टाइम कम होने की वजह से ट्रेन चल पड़ती है। ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल ट्रेन टिकट न होकर केवल प्लेटफॉर्म टिकट होता है। कई बार इमरजेंसी में यात्री प्लेटफॉर्म टिकट भी ले लेता है। एसे में सवाल आता है कि क्या प्लेटफॉर्म टिकट पर सफर किया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत10 रुपये तय किया है। यह टिकट 2 घंटे के लिए मान्य रहती है।

प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर क्या है नियम

आपको बता दें कि अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट के साथ सफर करते हैं तो कोई भी आपको ट्रेन से बाहर नहीं निकाल सकता है। कई लोग भारतीय रेलवे के इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप जल्दबाजी या फिर इमरजेंसी में ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो आपको सबसे पहले टीटीई से मिलना होगा। टीटीई से मिलने के बाद आपको उससे अगले स्टेशन की टिकट लेनी होगी और 250 रुपये फाइन देना होगा। इसके अलावा अगर आप इमरजेंसी में प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं तब आपको जिस स्टेशन उतरना है वहां के लिए टिकट लेनी होगी।

वेटिंग टिकट के लिए क्या है नियम

अगर आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट  लेते हैं और वो कन्फर्म नहीं होता है तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। वैसे तो वेटिंग टिकट से सफर करना अमान्य है। अगर आप इस टिकट के साथ पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here