नई दिल्ली- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया है। अब 5 रुपये से 50 हजार रुपये तक के पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजर पल भर में सिक्योरिटी के साथ पैसा ट्रांसफर और पेमेंट कर सकते हैं। कई बार यूजर गलती से किसी दूसरे यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत है। आप NPCI पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराकर आसानी से रिफंड पा सकते हैं।
सर्विस सेंटर को करें कॉल
गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर देने के बाद आपको सबसे पहले बैंक के कस्टमर सर्विस सेंटर को कॉल करना चाहिए। आप यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर (टोल फ्री नंबर 18001201740) से भी संपर्क कर सकते हैं। यहां आपको अपने पेमेंट की पूरी जानकारी देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार पेमेंट की पूरी जानकारी देने के बाद पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से रिफंड हासिल कर सकते हैं।
NPCI पोर्टल पर दर्ज करें शिकायत
आप NPCI पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।
- शिकायत के लिए आपको एनपीसीआई की अधिकारिक वेबसाइट पर दाना होगा
- इसके बाद Get in touch को सेलेक्ट करें।
- अब नाम, ईमेल आईडी जैसी सभी जानकारी दर्ज करें।
- डिटेल्स सबमिट करने के बाद Dispute Redressal Mechanism पर क्लिक करें।
- कंप्लेंट सेक्शन में जाकर ट्रांजेक्शन डिटेल्स को एंटर करना है।
- अब यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अमाउंट ट्रांसफर्ड, डेट ऑफ ट्राजेंक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि जानकारी को सही से चेक करें।
- इसके बाद कारण बताएं और Incorrectly transferred to another account को सेलेक्ट करना है।