GST रिटर्न फाइलिंग में टैक्सपेयर को हो रही है दिक्कत, बढ़ा दी गई डेडलाइन

नई दिल्ली- टैक्सपेयर को जीएसटी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसकी डेडलाइन 10 अप्रैल 2024। लेकिन बुधवार को करदाताओं को जीएसटी फाइल करने में परेशानी हो रही है। दरअसल तकनीकी दिक्कतों की वजह से वह रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे।ऐसे में करदाता को राहत देने के लिए जीएसटी नेटवर्क ने एक्स पर पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि जीएसटीआर -1 के लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

जीएसटी टेक ने कहा कि जीएसटीएन ने देखा है कि करदाताओं को तकनीकी समस्याओं के कारण बुधवार से रुक-रुक कर जीएसटीआर-1 दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पोर्टल पर प्रतिक्रिया धीमी हो गई है।ऐसे में जीएसटीएन ने तदनुसार @सीबीआईसी_इंडिया को सिफारिश की है कि मासिक करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की नियत तारीख एक दिन यानी 12/4/24 तक बढ़ा दी जाए। इसका मतलब है कि करदाता आज भी जीएसटी फाइल कर सकता है। जीएसटी फाइल करने के लिए आज आखिरी दिन है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here