बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी हैं इससे बच्चे को मिलेंगे कई लाभ,जाने बनवाने का आसान तरीका जानें

जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट होता है जो पहचान और नागरिकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। भारत में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकारी जन्म स्थान और जन्म के समय के आधार पर भिन्न होता है।नगर निगम या परिषद, ग्राम पंचायत, भारतीय वाणिज्य दूतावास या दूतावास, और अधिसूचित क्षेत्र परिषद या प्राधिकरण जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है।जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बच्चे के माता-पिता या अभिभावकों को कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होता है।

 बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन करे अप्लाई

  • जन्म और मृत्यु पंजीकरण वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।इसके लिए जनरल पब्लिक साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  • ई-मेल ID, बच्चे के नाम, जन्म की तारीख, राज्य, जिला, गांव जैसी सभी जानकारी भरनी होगी।
  •  रजिस्ट्रेशन के बाद ई-मेल ID पर एक एक्टिवेशन लिंक आएगा।
  • इस लिंक पर क्लिक करके यूजर ID के साथ नया पासवर्ड बनाना होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण वेबसाइट पर जाकर यूजर ID के साथ पासवर्ड को यूजर लॉगिंन के ऑप्शन में फिल करना पड़ेगा।
  • इसके बाद ADD BIRTH REGISTRATION के ऑप्शन पर जाकर पूरी जानकारी सही से भरें।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको मांगे जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी रसीद लेनी होगी।
  • रसीद प्राप्त कर लेने के बाद सभी मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की खुद से फोटो कॉपी को अटैच करना होगा और अंत में आपकों इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने जिले के संबंधित विभाग में जाकर जमा करवाना होगा व इसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।

इस तरह से आसानी से अपना-अपना किसी भी राज्य का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जन्म प्रमाण पत्र को ऑफलाइन कैसे बनवा सकते हैं, तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार से है–

 ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं?

  • अपने क्षेत्र के नगर निगम या नगर पालिका से बर्थ सर्टिफिकेट का आवेदन फॉर्म ले सकते हैं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार होता है, जो जन्म प्रमाण पत्र पंजीकृत करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है।
  • अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो जन्म के कुछ समय बाद कर्मचारी आपको खुद ही फॉर्म दे देंगे।
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करने के बाद दस्तावेजों को अटैच कर लेना है।
  • अब फॉर्म को अस्पताल कार्यालय में जमा कर दें।
  • अब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरफिकेशन होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा।
  • वेरिफिकेशन के 10-15 दिन के भीतर आपके रजिस्टर्ड Address पर जन्म प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा या फिर आपको खुद ही कार्यालय में जाकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना क्यों फायदेमंद है?

  • शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। यह बच्चे की उम्र और पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
  • पासपोर्ट या वीजा प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। यह नागरिकता और पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
  • जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा जैसी बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • 1 अक्टूबर, 2023 से बर्थ सर्टिफिकेट को आधार कार्ड की तरह ही एक जरूरी डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता मिल गई है। इसका मतलब है कि आप कई सरकारी सेवाओं और सुविधाओं के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र बनवाना क्यों जरूरी है?

  • पर्सनल जानकारी को इस बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए प्रमाणित कर सकते हैं।
  • अगर आपको किसी नौकरी के लिए डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करना है तो बर्थ सर्टिफिकेट को वैध दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या पासपोर्ट बनबाने के लिए आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन करने से आयु प्रमाण पत्र लाभार्थी नागरिक को 15 से 20 दिनों के अंदर प्राप्त हो जाएगा।

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