होम लोन ले रहे हैं तो टैक्स बेनेफिट का लें फायदा

नई दिल्ली- खुद का घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो होम लोन लेने की भी तैयारी होगी। क्या आप जानते हैं होम लोन लेने के साथ टैक्स बेनेफिट का भी फायदा मिलता हैlइनकम टैक्स एक्ट के अलग-अलग सेक्शन के साथ आप टैक्स कटौती का फायदा ले सकते हैं। इस आर्टिकल में होम लोन पर टैक्ट छूट की ही जानकारी दे रहे हैं.यहां आपको समझने की जरूरत है कि सभी टैक्स बेनेफिट का फायदा पुराने टैक्स सिस्टम के साथ ही मिलते हैं। नए टैक्स सिस्टम में इनका फायदा नहीं मिलता है।

 इन सेक्शन के साथ होम लोन पर टैक्स बेनेफिट पा सकते हैं

Section 24(b)– सेक्शन 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक के सालाना होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। हालांकि, यह कटौती स्व-कब्जे वाली संपत्तियों (self-occupied properties) पर ही उपलब्ध है। गैर-स्व-कब्जे वाली संपत्ति (non-self-occupied property) के लिए कोई सीमा नहीं है।

Section 80C: 80C के तहत घर खरीदार को मूल राशि पर कटौती का लाभ मिलता है। लोन की मूल राशि के रिपेमेंट पर सालाना 1.5 लाख रुपये की कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।

Section 80 EEA: इस सेक्श के तहत अतिरिक्त ब्याज पर छूट मिलती है। किफायती होम लोन के ब्याज पर आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं।

Section 80 EE: इस सेक्शन के साथ पहली बार घर खरीदने वालों को कर कटौती का फायदा मिलता है। सालाना 50,000 रुपये तक की ब्याज कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

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