नई दिल्ली- देश में आईटीआर जमा कर चुके बड़ी संख्या में लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर से अलर्ट जारी किया है और बताया गया है कि आईटीआर रिफंड केवल वैलिडेटिड अकाउंट में आएगा।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर रिफंड को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। इसमें इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि रिफंड आईटी पोर्टल पर वैलिडेट अकाउंट में ही आएगा।अगर बैंक की शाखा का विलय या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाती है तो भी अकाउंट को रिवैलिडेट कराने की आवश्यकता होती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रिफंड केवल वैलिडेटिड बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे में सभी को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने बैंक अकाउंट का वैलिडेशन चेक कर लेना चाहिए।
कितने समय में मिलता है रिफंड?
अगर आपने अपना आईटीआर पूरे नियमों का पालन करते हुए भरा है तो आमतौर पर छह महीन के अंदर आपको रिफंड मिल जाता है। अब रिफंड का प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेज हो गया है।जैसे ही आईटी डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड जारी किया जाता है आपको एक मेल आता है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर मॉनीटर भी कर सकते हैं।साथ ही बताया कि अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से ही वैलिडेटेड है तो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स में बदलाव के कारण दोबारा से वैलिडेट करा लेनी चाहिए।
Income Tax पोर्टल पर कैसे करें अपना अकाउंट वैलिडेट?
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाना है।
- इसके बाद अपनी डिटेल्स के साथ लॉग इन करें।
- लॉग करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाए।
- वहां ‘My Bank Account’ का चयन करें।
- इसके बाद आप अपने अकाउंट को रिवैलिडेट या फिर ऐड बैंक अकाउंट कर सकते हैं।
अगर बैंक की शाखा का विलय या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाती है तो भी अकाउंट को रिवैलिडेट कराने की आवश्यकता होती है।