रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अनुसार, अगर आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, तो आपकी शिकायत से 2 वर्किंग-डे या 48 घंटे के अंदर वापस मिल सकता है। हम आपको बता रहे हैं, उन सभी प्रोसेस के बारे में जिन्हें आप पूरा कर अपना पैसा वापस ले सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
अगर आपने किसी गलत नंबर पर पेमेंट कर दिया है, तो सबसे पहले आपको पेमेंट प्लेटफॉर्म (Phone-pay, Google pay, Paytm) की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर करना होगा। वहां आपको मांगी गई सभी डिटेल्स देनी होगी।
देश के प्रचलित पेमेंट प्लेटफॉर्म की कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर
- फोन-पे हेल्पलाइन नंबर-1800-419-0157
- गूगल-पे हेल्पलाइन नंबर- 080-68727374 / 022-68727374
- Paytm हेल्पलाइन नंबर- 0120-4456-456
- BHIM हेल्पलाइन नंबर- 18001201740, 022- 45414740
NPCI से शिकायत करें
आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें। इसके साथ ही जितना जल्दी हो सके आप अपने बैंक में भी इसकी शिकायत दर्ज कराएं।
कंप्लेंट करने के ये हैं स्टेप्स
- सबसे पहले आप BHIM के हेल्पलाइन नंबर 18001201740 पर कॉल करें। यहां मांगी गई सभी जानकारी दें।
- इसके बाद ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल जैसे PPBL, नंबर (जिस पर आपने गलत पेमेंट कर दिया है।) भर कर आप अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें।
- यदि बैंक तय समय के अंदर आपके रिफंड की प्रोसेस पूरा नहीं करता है, तो आप इसकी शिकायत लोकपाल पर उसकी वेबसाइटपर जाकर कर सकते हैं।
- कंप्लेंट की प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाएगा जिसके बाद 2 से 3 वर्किंग-डे में आपका पैसा वापस मिल जाएगा।
अगर आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में चला गया है, तो आप सभी लीगल प्रोसेस के अलावा उस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करें जिस पर आपने गलत पेमेंट कर दिया है। आप उस व्यक्ति से पैसा वापस करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
जुलाई 2023 में 9.96 अरब ट्रांजैक्शन
NPCI के अनुसार, जुलाई 2023 में 996 करोड़ ट्रांजैक्शन UPI के जरिए किए गए। वहीं लोगों ने कुल 15.34 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन UPI के जरिए किया। पिछले साल जुलाई में 6.28 अरब ट्रांजैक्शन और 10.63 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे। 2016 में लॉन्च के बाद से UPI अब ट्रांजैक्शन के लिए एक पसंदीदा माध्यम बन गया है।