मुंबई- दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत प्रदान किए गए अधिकार के तहत, केंद्र सरकार 2 जून, 2023 की अधिसूचना के अनुसार, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों को 31 अक्टूबर तक (तूर और उड़द ) दालों का अतिरिक्त स्टॉक रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सरकार मे जारी किया आदेश
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया है कि जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ आपूर्ति तंत्र द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के पोर्टल fcainfoweb.nic.in/psp पर दालों के स्टॉक की नियमित जानकारी देने का आदेश दिया गया है।
तुअर और उड़ीद दालों के स्टॉक प्रतिबंध इस प्रकार हैं-
- थोक विक्रेता:- प्रत्येक दाल के लिए 200 मीट्रिक टन
- खुदरा व्यापारी:- प्रत्येक दाल के लिए 5 मीट्रिक टन
- बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता :- प्रत्येक दाल के लिए प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन और डिपो मिलर्स के लिए 200 मीट्रिक टन.
पिछले तीन महीनों का उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, लागू होगा। आयातक सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 30 दिनों से अधिक के बाद भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दी है।