मुंबई– प्रदेश सरकार की संजय गांधी निराधार अनुदान योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना के 50 साल से अधिक आयु वर्ग वाले लाभार्थियों को अब पांच साल में एक बार आय का प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। गुरुवार को राज्य के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है।
इसके अनुसार सरकार के 20 अगस्त 2019 के शानसादेश के अनुसार संजय गांधी निराधार अनुदान योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष आर्थिक वर्ष खत्म होने के बाद अप्रैल से जून के बीच आय प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है।
लेकिन सरकार ने 50 साल से अधिक आयु वर्ग वाले लाभार्थियों को होने वाली विभिन्न मुश्किलों का विचार करते हुए हर साल आय प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए छूट दी है। इन लाभार्थियों को अब 5 साल में एक बार आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इन दोनों योजनाओं को राज्य के विशेष सहायता विभाग के माध्यम से चलाया जाता है।