अकोला म.न.पा. कर्मचारी पदोन्नति घोटाला मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

अकोला- फरियादी सुनील देवीदास इंगले कर्मचारी मनपा अकोला इन्होने मनपा में गलत तरीके से पद्दोनती पाने वाले अपात्र कर्मचियो के विरुद्ध साथ ही इनको बचाने वाले संबधित तत्कालीन महा लेखाकार नागपुर, तत्कालीन अध्यक्ष लोक लेखा समिति महाराष्ट्र एवं तत्कालीन आयुक्त नगर निगम अकोला के विरूद्ध नगर निगम में गलत तरीके से पदोन्नत किये गये.

 

अपात्र कर्मचारियों एवं सरकार के साथ धोखाधड़ी कर नगर निगम नगर पालिका में सेवकों व संघ पदाधिकारियों की मिलीभगत कर करोड़ों रुपये के आर्थिक घोटाले के मामले में संबंधित थाना कोतवाली व पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई थी, चूंकि कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, अभियोजन पक्ष के एड. वीरेंद्र व्यास और एड. क्रिमिनल माइनर एप्लीकेशन नंबर( 458/2023) के तहत वर्तमान छठे न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) अकोला की अदालत में महेन्द्र व्यास के माध्यम से धारा 166,167,217,218,420, 464,468,471 सहित आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया.

 

अधिवक्ता वीरेंद्र व्यास की दलीलें सुनने के बाद वर्तमान न्यायाधीश श्री एस.जे.बोंद्रे ने उपरोक्त अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए संबंधित थाना सिटी कोतवाली अकोला को वर्तमान न्यायालय में स्थिति प्रतिवेदन दाखिल करने का आदेश दिया.

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