नई दिल्ली- देशभर में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesle Price) की महंगाई से हर कोई परेशान है. अब सरकार ने कच्चे तेल (Crude Oil) को लेकर के बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने अब टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है. सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को घटाकर शून्य कर दिया है. इसके अलावा डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर इस कर की शून्य दर जारी रखी गई है. सरकारी आदेश जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है.
आज से लागू हुई नई दरें
सरकार ने सोमवार को एक आधिकारिक आदेश में कहा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को घटाकर 4,100 रुपये प्रति टन कर दिया है.
विंडफॉल गेन टैक्स को किया जीरो
यह दूसरी बार है जब घरेलू रूप से उत्पादित तेल के लिए अप्रत्याशित लाभ कर (windfall gains tax) को घटाकर शून्य कर दिया गया है. इस लेवी की पेशकश पिछले साल जुलाई में की गई थी. इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में कर को शून्य कर दिया गया था, लेकिन उस महीने के दूसरे पखवाड़े में इसे बढ़ाकर 6,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया.
ATF को लेकर लिया ये फैसला
डीजल के निर्यात पर लेवी को चार अप्रैल को शून्य कर दिया गया था और यह उसी स्तर पर बनी हुई है. इसी तरह, विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लेवी भी चार मार्च से शून्य बनी हुई है. इंटरनेशन मार्केट में कच्चे तेल के भाव घटकर 75 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गए हैं, जिसके बाद अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की गई.
पिछले महीने सरकार ने लिया था ये फैसला
केंद्र सरकार की तरफ से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को 3,500 रुपये प्रति टन कम कर दिया गया है. इसके बाद देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटकर शून्य हो गया है. इससे पहले सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 0.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था. आपको बता दें सरकार ने साल 2022 के जुलाई महीने में विंडफॉल टैक्स लगाया था. कच्चे तेल पर की गई कटौती मंगलवार से प्रभावी होगी.