महाराष्ट्र में नियम उल्लंघन के कारण 6 कफ सिरप निर्माताओं के लाइसेंस किये निलंबित,4 को उत्पादन रोकने का निर्देश

Maharashtra Government Action on Cough Syrup Companies: महाराष्ट्र में नियमों के उल्लंघन के आरोप में कफ सिरप बनाने वाली छह कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. राज्य सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी. खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आशीष सेलार और अन्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी.

महाराष्ट्र में 84 कंपनियों के खिलाफ शुरू हुई थी जांच

राठौड़ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कफ सिरप के 108 निर्माताओं में से 84 के खिलाफ जांच शुरू की थी. इनमें से चार को उत्पादन रोकने का निर्देश दिया गया, जबकि छह कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.उन्होंने कहा कि 17 कंपनियों को नियमों के उल्लंघन के लिए ‘कारण बताओ’ नोटिस भेजे गए.

सेलार ने कथित तौर पर भारत से आयातित कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत होने का जिक्र किया, लेकिन साथ ही कहा कि उस मामले में नियमों के उल्लंघन के आरोप का सामना कर रही कंपनी हरियाणा में स्थित थी और महाराष्ट्र में उसकी कोई उत्पादन इकाई नहीं थी.

नकली दवा बनाकर की जा रही थी सप्लाई

उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक कंपनी में बनी कफ सिरप पीने से पिछले साल उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी. नोएडा फेज 3 पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कंपनी के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है.  बताया जा रहा है की इन कर्मचारियों ने कंपनी में नकली दवाइयां बनाकर सप्लाई की थी. फिलहाल कंपनी के दो डायरेक्टर फरार हैं.ये सिरप नोएडा सेक्टर 67 स्थित इंडियन दवा कंपनी मैरियन बायोटेक लिमिटेड ने बनाया था. लैब में इसकी जांच के दौरान पाया गया था कि इसमें गंदी एथिलीन ग्लाइकॉल थी. पिछले साल 27 दिसंबर को सेंट्रल और लोकल जांच एजेंसी 5 सैंपल लेकर गई थी.

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