Nirmala Sitharaman on Income Tax: यदि आपने पहले से ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट का दावा करते हैं तो आपको किसी तरह का फायदा नहीं हुआ है. लेकिन यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2022 तक न्यू टैक्स रिजीम के तहत क्लेम किया है तो आपको सीधा फायदा होगा. यानी इस टैक्स रिजीम का फायदा हायर सैलरी वालों को होगा.
New Tax Regime Changes: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट लोकसभा में पेश कर दिया है. इस बार के बजट से नौकरीपेशा को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी. लेकिन वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए जो ऐलान किया, वह थोड़ा पेचीदगी भरा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 7 लाख रुपये तक की आय पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन असल में यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है. जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
नई टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही सरकार
यदि आपने पहले से ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट का दावा करते हैं तो आपको किसी तरह का फायदा नहीं हुआ है. लेकिन यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2022 तक न्यू टैक्स रिजीम के तहत क्लेम किया है तो आपको सीधा फायदा होगा. यानी इस टैक्स रिजीम का फायदा हायर सैलरी वालों को होगा. वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि अब डिफाल्ट नई टैक्स रिजीम रहेगी. दरअसल, सरकार की तरफ से लगातार नई टैक्स रिजीम को प्रमोट किया जा रहा है, इसी के तहत यह बदलाव किया गया है.
ओल्ड टैक्स रिजीम को समझिए
यदि आपने बॉय डिफाल्ट न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर दी तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ जाएगी और आपको इसके अनुसार टैक्स देना होगा. न्यू टैक्स रिजीम में आप किसी प्रकार की टैक्स छूट क्लेम नहीं कर सकते. जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C और एनपीएस के मिलाकर 2 लाख रुपये, होम लोन के ब्याज पर दो लाख रुपये, 80डी के तहत 25 हजार का मेडिकल इंश्योरेंस और 5 हजार के चेकअप क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा आप सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार तक का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है. यानी आपको इसमें 10 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता.
न्यू टैक्स रिजीम के बदलाव को समझिए
न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने का फायदा केवल उन्हीं लोगों को होगा जिनकी सालाना इनकम 7 लाख रुपये तक है. इससे ऊपर जाते ही आपको टैक्स भरना होगा. यानी यदि आपने अपना घर लिया है और बचत योजना में निवेश करते हैं तो आपके लिए अभी भी पुरानी रिजीम ही फायदेमंद है. वित्त मंत्री ने 7 लाख रुपये तक की आय पर किसी तरक का टैक्स नहीं लेने की बात कही है. लेकिन यदि आपका इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको तीन लाख रुपये तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा. तीन से छह लाख तक आपको 5 प्रतिशत और 6 से 9 लाख तक 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा.
न्यू टैक्स रिजीम में अब यह होगी टैक्स कैलकुलेशन
0 to 3 लाख तक की आय पर- शून्य टैक्स
3 से 6 लाख तक की आय-5% टैक्स
6 लाख से 9 लाख तक की आय-10% टैक्स
9 लाख से 12 लाख-15% टैक्स
12 लाख से 15 लाख तक- 20% टैक्स
15 लाख से अधिक पर 30% आयकर
पुरानी टैक्स रिजीम
ढाई लाख तक की इनकम- शून्य टैक्स
ढाई लाख से 5 लाख तक की आय-5% टैक्स
5 लाख से 10 लाख तक की आय-20% टैक्स
10 लाख से 20 लाख तक की आय-30% टैक्स
20 लाख से ऊपर की आय-30% टैक्स
कहां रखना होगा ध्यान
वित्त मंत्री के अनुसार इस बार जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के माध्यम से आयकर भरेंगे तो आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से बॉय डिफॉल्ट न्यू रिजीम सिलेक्ट मिलेगा. पहले ओल्ड टैक्स रिजीम बॉय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता था. यहां पर आपको टैक्स रिजीम के सिलेक्शन में सावधानी बरतनी होगी. यदि आपकी आय 7 लाख से ज्यादा है और आप अलग-अलग योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को कंटीन्यू करना होगा. यदि आपने यहां पर न्यू टैक्स रिजीम ही सिलेक्ट रहने दिया तो आपको भारी टैक्स भरना होगा.