विदेश से भारत आए विद्यार्थियों को खोलना हैं बैंक में खाता तो जानिए RBI का यह खास नियम

NRO Bank Account: भारत से हर साल लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई करने के विदेशों से आते हैं. विदेश से भारत आए स्टूडेंट्स को कई तरह की शर्तों को भी पूरा करना पड़ता है. इसमें सबसे जरूरी है एक बैंक अकाउंट. विदेश से आए छात्रों को भारत में NRO सेविंग खाता (NRO Saving Account) खोलना पड़ता है. आरबीआई ने देश में पढ़ रहे विदेशी छात्रों को एनआरओ खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी नियम तय कर रखे हैं. आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में.

क्या होता है NRO सेविंग अकाउंट?

एनआरओ बचत खाता (NRO Saving Account) उनके लिए खोला जाता है जो विदेश से भारत आते हैं. इस अकाउंट के जरिए ये विदेशी नागरिक भारत में अपने पैसों को मैनेज करते हैं. इस खाते में जमा पैसों पर बाकी अकाउंट्स की तरह ही ब्याज का लाभ भी मिलता है. इन खातों के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कुछ नियमों को तय करता है. इस अकाउंट को खोलने के लिए विदेशी छात्रों के पास अपने देश का पासपोर्ट, भारत का वीजा होना आवश्यक है. इसके साथ ही एनआरआई का अपने देश का एक प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ भी होना आवश्यक है. इसमें वह अपने देश का स्कूल सर्टिफिकेट की कॉपी को भी जमा कर सकता है.

क्या है NRO खाता खोलने का नियम?

साल 2013 में देश में विदेशी स्टूडेंट को बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों में कुछ बदलाव किए थे. आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी छात्र किसी भी सरकारी, प्राइवेट, राज्य और केंद्रीय सहकारी और ग्रामीण बैंक में अपना NRO खाता खुलवा सकता है. यह अकाउंट केवल उसके पासपोर्ट के आधार पर खुल सकता है. खाता खोलते वक्त आपको किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी.

खाता खोलने के 30 दिन के भीतर जमा कराए डॉक्यूमेंट्स-

  • RBI के नियमों के अनुसार अगर किसी विदेशी छात्र के पास भारत का कोई एड्रेस नहीं भी है तो भी वह अपना NRO खाता खोल सकता है.
  • इसके बाद वह 30 दिन के भीतर उन डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकता है.
  • यह डॉक्यूमेंट है स्थानीय एड्रेस
  • रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement)
  • कॉलेज/यूनिवर्सिटी का एड्रेस (College/University Address)

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