second hand Cars: सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने की योजना रखने वालों के लिए अच्छी खबर आई है. सड़क परिवहन मंत्रालय अब ऐसा नया नियम ला रहा है, जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी, साथ ही चोरी की गाड़ियों को फर्जी तरीके से खरीद/बिक्री पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें अब ऐसा नया नियम लाया जा रहा है, जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी, साथ ही चोरी की गाड़ियों को फर्जी तरीके से खरीद/बिक्री पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी.मंत्रालय डीलर के जरिए गाड़ियों की बिक्री और खरीद को पारदर्शी करने के लिए नए नियम ला रहा है. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन रूल, 1989 के चैप्टर III में बदलाव किया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा. इसके जरिए Pre Owned Car मार्केट के रेगुलेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की कवायद हो रही है.