ऑनलाइन गेमिंग पर अब लगेगा 28% का GST

नई दिल्ली 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगना शुरू हो गया है GST काउंसिल ने जुलाई में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स-रेसिंग और कैसिनो पर 28% GST लगाने की घोषणा की थी। 2 अगस्त को 51वीं बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया गया था। अब तक इन खेलों पर 18% तक टैक्स लगता था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से ही 28% GST लगेगा। उन्होंने कहा कि गेमिंग कंपनियों को इसके लागू करने के प्रोसेस के तहत लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है। इसके लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

एंट्री लेवल पर ही लगेगा 28% टैक्स

टैक्स केवल एंट्री लेवल पर कलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपने गेम खेलने के लिए 100 रुपए डिपॉजिट किए। इन पैसों पर 28% GST लगेगा। अब आप गेम में जीत हासिल करते हैं और ये रकम बढ़कर 200 रुपए हो जाती है। अब इन 200 रुपए को आप विड्रॉ नहीं करते हैं और फिर से गेम खेलते हैं। तो इन पैसों पर दोबारा 28% GST नहीं लेगेगा।गेमिंग और गैंबलिंग में अंतर- गैंबलिंग चांस का गेम है। गेमिंग एक स्किल है, जैसे चेस खेलते हैं।

GST काउंसिल की 50वीं बैठक में लिया था निर्णय

GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना था। इसे लेकर 51वीं बैठक में भी चर्चा हुई थी, लेकिन निर्णय को तथागत रखा था।

मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने बताया था कि गोवा और सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स के प्रस्ताव पर दोबारा विचार चाहते थे। वहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने जल्दी से जल्दी 28% GST लगाने की मांग की थी।

देश का में ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा है बाजार

देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। 2025 तक इस इंडस्ट्री के 5 अरब डॉलर यानी करीब ₹41 हजार करोड़ होने के आसार हैं। 2017-2020 के बीच देशी मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्रीज 38% सालाना की दर से बढ़ी थी। इस इंडस्ट्री के बढ़ने का रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। भारत के बाद चीन और अमेरिका का गेमिंग ग्रोथ 8% और 10% है।

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