राज्य पुलिस बल में पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों, कर्मचारियों को विशेष मामले के रूप में अधिकतम 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया

मुंबई– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा की एक कलैण्डर वर्ष में देय 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर राज्य पुलिस बल में पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों, कर्मचारियों को विशेष मामले के रूप में अधिकतम 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।IPS अधिकारी देवेन भारती को मुंबई में पहले विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के कुछ सप्ताह बाद, राज्य सरकार अब महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में परिणामी संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। संशोधन अधिनियम में विशेष आयुक्त के नए पद और पदानुक्रम को सम्मिलित करने की सुविधा प्रदान करेंगे।

विधेयक के इसी सप्ताह विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। पुलिस बल में आयुक्त के पद के बाद विशेष आयुक्त के प्रावधान को सम्मिलित करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 7 के ए-1 में संशोधन का प्रस्ताव है।बिल के बयान में कहा गया है मुंबई पुलिस आयुक्त की स्थापना पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के ग्रेड में एक पद को विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

1994 बैच के आईपीएस अधिकारी एक अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के अधिकारी हैं। यह पद 4 जनवरी से प्रभावी होगा, जिस दिन गृह विभाग द्वारा भारती की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था।

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